Thursday, January 19, 2012
गूगल, फेसबुक को थोड़ी राहत......
नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल इंडिया और फेसबुक इंडिया की उन याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। आदेश में कथित आपत्तिजनक सामग्री परोसे जाने के कारण इन पर मुकदमा चलाने को कहा गया था।
गुरुवार को जारी आदेश में जस्टिस सुरेश कैत ने कहा, ‘इस मामले पर सुनवाई दो या तीन फरवरी को होने की संभावना है।’
गूगल और फेसबुक ने इससे पहले हाई कोर्ट से कहा कि उनके लिए कंटेंट पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं है, क्योंकि विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए लाखों लोग इन वेबसाइटों का उपयोग करते हैं।
याचिकाकर्ता विजय राय ने निचली अदालत में याचिका दायर कर 21 वेबसाइटों से आपत्तिजनक सामग्री हटवाने का अनुरोध किया था। इनमें 12 वेबसाइट विदेशी कंपनियों की हैं।
निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 292 (अश्लील किताबों और सामग्रियों की बिक्री) और 293 (युवाओं के लिए अश्लील वस्तुओं की बिक्री) के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में कंपनियों को सम्मन भेजा था।
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